कोरोना मरीजों की मौत पर डेथ सर्टिफिकेट जारी होंगे। कोरोना पॉजिटिव व निगेटिव के लिए अलग-अलग कोड होंगे। डेथ सर्टिफिकेट में बीमारी का नाम शार्ट फार्म में नहीं लिखा जाएगा। मौत के कारणों को स्पष्ट बताना होगा।
इसे लेकर आईसीएमआर (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) ने आदेश जारी किया है। यह नियम निजी और सरकारी अस्पतालों पर लागू होंगे। जबकि इससे पहले बीमारी व मौत का कारण शार्ट फार्म में लिखा जाता था।
जानकारी के मुताबिक मेडिकल साइंस में एक जैसी बीमारियों के एक जैसे शार्ट फार्म हैं। इसलिए कोरोना के पॉजिटिव व संदिग्ध मरीजों की मौत के कारणों की ऑडिट में खामियां रह जाती थीं। ऐसे में आइसीएमआर ने यह आदेश जारी किया है कि अब मौत के बाद डेथ सर्टिफिकेट का फार्मेट भरना होगा।