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पूर्व केंद्रीय मंत्री के गैर जमानती वारंट व कुर्की नोटिस पर अब नौ नवंबर को होगी सुनवाई

Wed, 28 Oct 2020 04:35 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
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शिव प्रताप शुक्ल। (फाइल) - फोटो : अमर उजाला।
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अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा गोरखपुर जिले के खजनी के रुद्रपुर निवासी शिवप्रताप शुक्ल के खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंट व कुर्की के नोटिस मामले में अब नौ नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश, राहुल दुबे के सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं रहने पर आगामी तिथि निर्धारित की गई है।

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गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री और राज्य सभा सदस्य शिवप्रताप के खिलाफ गैर जमानती वारंट व कुर्की नोटिस मारपीट के पुराने मामले में वर्ष 1986 से न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के जारी किया गया है।

पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री के खिलाफ मारपीट एवं डकैती का यह मामला वर्ष 1975 में कोतवाली थाना में दर्ज किया गया था। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार मामले का समयबद्ध सीमा के भीतर निस्तारण होना है। लेकिन आरोपी शिवप्रताप शुक्ल के न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण मामले का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

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