| योजना |
पुरानी नियमावली में भू आच्छादन |
एफएआर |
नई नियमावली में भू आच्छादन |
एफएआर |
| आवासीय |
45-65 प्रतिशत |
1.25 से 2.0 |
60-85 प्रतिशत |
1.5 से 2.0 |
| समूह आवास |
35 प्रतिशत |
1.5 |
35 प्रतिशत |
2.75 |
| औद्योगिक |
50 से 60 प्रतिशत |
.6 से 1.20 |
60 से 65 प्रतिशत |
1.3 से 1.50 |
| व्यावसायिक |
30 से 50 प्रतिशत |
1.5 से 2.0 |
40 प्रतिशत |
2.0 |
| संस्थागत |
30 से 35 प्रतिशत |
.8 से 1.0 प्रतिशत |
30 से 35 प्रतिशत |
1.0 से 2.0 प्रतिशत |
गीडा सीईओ पवन अग्रवाल ने कहा कि निवेशकों के लिए गीडा की नई भवन नियमावली तैयार की गई है। पहली बार यह सुविधा मिली है। अब निवेशक एफएआर खरीद सकेंगे। भू आच्छादन और स्वीकृत एफएआर भी बढ़ाया गया है। निवेशक अधिक से अधिक भूखंडों का उपयोग भी कर सकेंगे।