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UP Election 2022: एप से करें आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत, 15 मिनट में मौके पर पहुंचेगा उड़नदस्ता

Mon, 24 Jan 2022 03:30 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

शिकायतकर्ता को 100 मिनट के भीतर दी जाएगी कार्रवाई की जानकारी। शिकायत के बाद 15 मिनट में मौके पर उड़नदस्ता पहुंचेगा। जांच कर रिटर्निंग ऑफिसर को रिपोर्ट देगा।
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डीएम विजय किरन आनंद। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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विधानसभा चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचार रहित संपन्न करवाने में अब आम आदमी भी चुनाव आयोग की मदद कर सकता है। सी विजिल एप के जरिए अपनी पहचान गुप्त रखते हुए कोई भी व्यक्ति आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है। शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई या होगी इसकी जानकारी उसे एप पर ही 100 मिनट के भीतर मिल जाएगी।

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भारत निर्वाचन आयोग का सी विजिल (सिटिजन विजिलेंस) एप जीपीएस आधारित है। जहां आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, शिकायतकर्ता के उस जगह की फोटो या वीडियो बनाकर अपलोड करते ही लोकेशन संबंधित जिले के कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगी। शिकायतकर्ता किसी सभा में दिए जा रहे धार्मिक या सामुदायिक भावनाएं भड़काने वाले भाषण भी अपलोड कर सकता है।

शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखते हुए उसे शिकायत का एक नंबर जारी किया जाता है। पंद्रह मिनट में उड़नदस्ता, स्पेशल टीम आदि मौके पर पहुंच कर तथ्य इकट्ठा करेगी। 15 मिनट में जांच कर रिटर्निंग ऑफिसर को सूचना देगी। रिटर्निंग ऑफिसर शिकायत के पचास मिनट के भीतर कार्रवाई करेगा यानी शिकायत बंद या निस्तारित करेगा।
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यदि जांच रिपोर्ट में गंभीर तथ्य आते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर एफआईआर, आपराधिक कार्रवाई आदि के आदेश देगा। शिकायतकर्ता के मोबाइल एप पर शिकायत करने के 100 मिनट के भीतर कार्रवाई की स्थिति की जानकारी दी जाएगी।

डीएम विजय किरन आनंद ने कहा कि भारत चुनाव आयोग के सी विजिल एप पर कोई भी व्यक्ति आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है। नागरिकों से अपील है कि इस एप का इस्तेमाल कर अपने क्षेत्र में चुनाव के दौरान होने वाली गड़बड़ी की जानकारी दें, ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई कर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित हो।

आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में आते हैं ये कार्य

चुनाव आयोग के मुताबिक, चुनाव प्रक्रिया के दौरान लोगों के बीच धन बांटना, शराब-ड्रग्स या नशीली वस्तुओं का बांटा जाना, चुनाव आचार संहिता के दायरे में आता है। इसी तरह सार्वजनिक स्थान पर असलहों का प्रदर्शन, हर्ष फायरिंग, झगड़ा, तनाव, धार्मिक व सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले भाषण, मुफ्त की वस्तुएं बांटना, पेड न्यूज, फेक न्यूज, बिना आज्ञा के किसी की निजी संपत्ति पर पोस्टर चिपकाना या झंडा-बैनर लगाना भी आचार संहिता का उल्लंघन है। निर्धारित खर्च की सीमा का उल्लंघन करना, मतदान के दिन मतदाताओं को निशुल्क वाहन से मतदान केंद्र तक लाना-ले जाना भी आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में आते हैं। यदि किसी को इस तरह की कोई भी गतिविधि दिखती है तो वह सीविजिल एप पर फोटो, वीडियो या ऑडियो अपलोड करके शिकायत कर सकता है।

 
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