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सख्ती: रात दस बजे के बाद डीजे बजे तो डायल करें 112, मौके पर पहुंच पुलिस करेगी कार्रवाई

Wed, 15 Dec 2021 12:55 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

एडीजी अखिल कुमार ने गोरखपुर-बस्ती और देवीपाटन मंडल के सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी कर सख्ती से पालन कराने को कहा है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : iStock
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विस्तार
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रात दस बजे के बाद या तेज डीजे बजाने पर परेशानी झेलनी पड़ सकती है। एडीजी ने गोरखपुर, बस्ती और देवीपाटन मंडल के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को कोर्ट के आदेश का पालन कराने का आदेश जारी किया है। रात में दस बजे के बाद या कभी भी तेज डीजे बजने पर डायल 112 पर शिकायत की जा सकती है। शिकायत मिलते ही पुलिस को मौके पर पहुंचना होगा और डीजे बंद कराकर उचित कार्रवाई करनी होगी।
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जानकारी के मुताबिक, शादी के सीजन में रात 10 बजे के बाद भी लोग डीजे बजा रहे हैं। इससे आसपास रहने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र, सुबह जॉब पर जाने वाले लोगों सहित अन्य की नींद में खलल पड़ती है। डीजे पर डांस करने को लेकर आपस में मारपीट की घटनाएं भी हो जाती हैं। डीजे को लेकर कई शिकायतें एडीजी को मिली हैं, जिसके आधार पर उन्होंने जोन के सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को पत्र भेजकर कार्रवाई का निर्देश दिया है।

एडीजी अखिल कुमार जोन की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि डीजे बजाने को लेकर जारी गाइडलाइन के बारे में लोगों को भी जानकारी दी जाएगी। डायल 112 और बीट पुलिस अधिकारी मैरिज हाल और लॉन में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। इसके बाद भी यदि कोई शिकायत मिली तो कार्रवाई तय है। डीजे बजाने के लिए नियम तय किया गया है। रात में 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक डीजे बजाने पर प्रतिबंध है, जबकि अन्य समय में डीजे कितना तेज बजेगा, इसका भी मानक तय किया गया है।
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