कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में छह साल पहले एक किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ने 20 साल सश्रम कारावास व 20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया।
विशेष शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो कोर्ट फुलबदन ने बताया कि हाटा कोतवाली के क्षेत्र एक गांव में छह साल पूर्व कक्षा नौ की नाबालिग छात्रा के साथ गांव के युवक ने घर मे घुसकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां ने पांच सितंबर 2014 को हाटा कोतवाली में केस दर्ज कराया था।
विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में नौ गवाहों के बयानों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी अजय उर्फ विक्की को 20 साल सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी युवक जमानत पर जेल से बाहर था। पेशी पर पहुंचे युवक को कोर्ट ने जेल भेज दिया।