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Gorakhpur News: गैर इरादतन हत्या के अभियुक्तों को 10 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Wed, 21 Dec 2022 01:13 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।

सार

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि अशोक कुमार गौड़ बेलीपार थाना क्षेत्र के ग्राम चनऊ का निवासी है। 10 जून 2007 को वादी के चचेरे भाई संतोष को अभियुक्तगण दरवाजे से पकड़कर ले गए और पूछने लगे गन्नू साथ में कहा गया था।
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(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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गैर इरादतन हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने बेलीपार थाना क्षेत्र के ग्राम चनऊ निवासी अभियुक्त निर्मल पासवान, श्यामकृत पासवान व रामसाहब पासवान को 10 साल के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि अशोक कुमार गौड़ बेलीपार थाना क्षेत्र के ग्राम चनऊ का निवासी है। 10 जून 2007 को वादी के चचेरे भाई संतोष को अभियुक्तगण दरवाजे से पकड़कर ले गए और पूछने लगे गन्नू साथ में कहा गया था।

संतोष ने उन लोगों से कहा कि वह नहीं जानता तो अभियुक्तगण संतोष को गाली देते हुए लाठी डंडे से मारने लगे। जिससे उसे गंभीर चोट आई और उन्हीं चोटों के कारण इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
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