सुप्रीम कोर्ट ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में सुकेश की पत्नी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की थी।
पीठ ने खारिज की याचिका
न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाश पीठ ने कहा कि वह उसकी जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय के बोर्ड की व्यवस्था नहीं कर सकती। पीठ ने कहा, 'विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। लंबित आवेदन भी खारिज किये जायेंगे।' लीना पॉलोज ने उच्च न्यायालय के 20 मई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने उसकी जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था और इसे 30 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट किया था।
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200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप
दिल्ली पुलिस ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में चंद्रशेखर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। देशभर में उनके खिलाफ और भी कई जांच चल रही हैं। चंद्रशेखर और लीना पॉलोज, जो ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस ने दोनों सिंह भाइयों की पत्नियों के साथ कुछ अन्य लोगों से जुड़े जबरन वसूली मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) भी लगाया है।
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2021 में ठगी मामले में हुए गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि लीना पॉलोज, चंद्रशेखर और अन्य सह-आरोपियों ने हवाला मार्गों का इस्तेमाल किया और अपराध से अर्जित धन को ठिकाने लगाने के लिए फर्जी कंपनियां बनाईं। चंद्रशेखर और उनकी पत्नी दोनों को दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2021 में ठगी के मामले में गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
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