मनी लॉन्ड्रिंग मामले जैकलीन ने दायर की थी याचिका
दरअसल, कुछ दिनों पहले इस मामले को लेकर जैकलीन की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। इसके बाद ईडी ने इस याचिका को लेकर एक हलफनामे में यह तर्क दिया था, जिसके बाद जैकलीन के वकील ने ईडी के हलफनामे का जवाब देने के लिए समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल 2024 की तारीख तय की है।
मामले को लेकर ईडी ने किए कई बड़े दावें
अपने हफलनामे में ईडी ने यह भी कहा कि जैकलीन ने कभी भी सुकेश के साथ वित्तीय लेनदेन के बारे में सच का खुलासा नहीं किया और सबूत मिलने तक तथ्यों को छुपाए रखा। ईडी ने कहा, 'वे आज तक सच को दबाकर बैठी है। जैकलीन ने सुकेश की गिरफ्तारी के बाद फोन से सारा डाटा मिटा दिया, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। उन्होंने अपने सहयोगियों से भी सबूत नष्ट करने के लिए कहा। इससे यह स्पष्ट है कि उन्हें सुकेश के अपराध के बारे में पता था और वे इसका लाभ ले रही थी। इससे जाहिर है कि जैकलीन इस अपराध में शामिल थी'।
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सुकेश की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानती थीं जैकलीन
ईडी ने आगे कहा कि शुरुआत में जैकलीन ने यह दिखाने की कोशिश की कि वे सुकेश की साजिश का शिकार हुई। हालांकि, जांच के दौरान वे इसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिखा सकीं। वे सुकेश की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानती थीं फिर भी अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपराध की आय का लाभ लेती रहीं। जैकलीन जानती थीं कि लीना मारिया पॉल उसकी पत्नी है। इसके बावजूद उन्होंने सुकेश से अपना संबंध जारी रखा।
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दिल्ली पुलिस कर रही जांच
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने पहले रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों के पति-पत्नी शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में सुकेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद देशभर में उनके खिलाफ कई मामलों में अन्य जांच चल रही हैं। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि सुकेश और उसकी पत्नी लीना मारिया ने अन्य लोगों के साथ मिलकर हवाला मार्गों का इस्तेमाल किया और अपराध से अर्जित धन को ठिकाने लगाने के लिए फर्जी कंपनियां बनाईं। पुलिस ने मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) भी लगाया है।
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