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Hema Upadhyay Murder Case: हेमा उपाध्याय मर्डर केस में आया फैसला, आर्टिस्ट के पति चिंतन सहित तीन को उम्रकैद

Tue, 10 Oct 2023 02:20 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

मुंबई की कलाकार हेमा उपाध्याय मर्डर केस में उनके पति चिंतन उपाध्याय समेत तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
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हेमा उपाध्याय के पति चिंतन समेत तीन को उम्रकैद - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हेमा उपाध्याय और वकील हरेश भंभानी के हत्याकांड मामले में दोषियों को सजा मिल गई है। मुंबई की आर्टिस्ट हेमा के पति चिंतन उपाध्याय सहित तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। चिंतन के अलावा विजय राजभर, प्रदीप राजभर और शिवकुमार राजभर को इस मामले में दोषी पाया गया है। बता दें कि कलाकार हेमा उपाध्याय और वकील हरेश भंभानी की दिसंबर 2015 में हत्या कर दी गई थी। 

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खाई में फेंक दिए गए थे शव
हेमा और हरेश भंभानी दोनों के शवों को एक कार्डबोर्ड बॉक्स में भरकर मुंबई के कांदिवली इलाके में एक खाई में फेंक दिया गया था। मुंबई की एक अदालत ने बीते हफ्ते गुरुवार को चिंतन उपाध्याय को अपनी पत्नी हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरेश भंभानी की हत्या की साजिश रचने और उनकी हत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया था। दिंडोशी की कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसवाई भोसले ने शनिवार को सजा की मात्रा पर दलीलें सुनीं। तीन अन्य आरोपियों, विजय राजभर, प्रदीप राजभर और शिवकुमार राजभर को आईपीसी की धारा 302 और अन्य प्रासंगिक अपराधों के तहत हत्या का दोषी ठहराया गया।
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अभियोजन पक्ष ने की मृत्युदंड की मांग
मामले में चिंतन उपाध्याय को आईपीसी की धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश) और 109 (उकसाने) के तहत दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कहा कि वह सभी दोषियों के लिए अधिकतम मौत की सजा की मांग करेंगे।
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काटी छह साल की जेल
बताते चलें कि चिंतन उपाध्याय को इस हत्याकांड के तुरंत बाद अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने से पहले चिंतन उपाध्याय ने छह साल जेल की सजा काटी है। 
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