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Drug Case: बॉम्बे हाई कोर्ट से आर्यन खान को राहत, एनसीबी दफ्तर में हर शुक्रवार नहीं देनी होगी हाजिरी

Wed, 15 Dec 2021 02:58 PM IST
अपूर्वा राय एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

  • आर्यन खान को क्रूज शिप ड्रग केस में बड़ी राहत मिली है। 
  • अब आर्यन को हर शुक्रवार NCB के ऑफिस में हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी।
  • आर्यन की याचिका पर बुधवार दोपहर को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। 
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आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब आर्यन को हर शुक्रवार NCB के ऑफिस में हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी। हालांकि जब कभी SIT दिल्ली उन्हें समन करेगी, तब उन्हें टीम के सामने 72 घंटे के अंदर पूछताछ के लिए आना पड़ेगा।

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शर्तों के बाद मिली जमानत
आर्थर रोड जेल में लगभग 26 दिन बिताने के बाद, आर्यन को 28 अक्तूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी और 30 अक्तूबर को उनकी रिहाई हुई। आर्यन को जमानत देते हुए कोर्ट ने 14 शर्तें लगाई हैं, जिनमें से एक यह है कि उन्हें हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। हालांकि आर्यन के द्वारा लगाई याचिका पर बुधवार दोपहर को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसका फैसला आर्यन के पक्ष में आया। 

आर्यन की याचिका में कहा गया था कि उन्हें इस शर्त (हर शुक्रवार को हाजिरी) में छूट दी जा सकती है, क्योंकि क्रूज शिप ड्रग केस NCB दिल्ली ने SIT को सौंप दिया है।
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शाहरुख खान की दोस्त और एक्ट्रेस जूही चावला आर्यन खान की जमानती बनी थीं। जूही चावला ने सेशन कोर्ट पहुंचकर कागजात पर दस्तखत किए और आर्यन को जेल से रिहा करवाया था। आर्यन खान को अदालत ने कई शर्तों के साथ जमानत दी है जो इस प्रकार हैं...
 
  • आर्यन अदालत की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं।
  • इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ सकते।
  • शाहरुख खान के बेटे को NDPS कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करना होगा।
  • मामले की जांच अभी चल रही है इसलिए वह केस से जुड़े गवाहों से कोई बात नहीं कर सकते। वह गवाहों को या जांच को प्रभावित नहीं करेंगे।
  • इतना ही नहीं केस के सह-आरोपियों से भी आर्यन को मिलने या बात करने की मनाही है।
    केस की तय तारीखों पर अदालत में मौजूद होना होगा।
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