पुलिस सूत्रों के अनुसार, अभिनेता के प्रशंसक 33 वर्षीय रेणुकास्वामी ने पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे, जिससे दर्शन नाराज हो गए और कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी गई।
मर्डर केस के आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, उनकी मित्र पवित्रा गौड़ा और अन्य की न्यायिक हिरासत बंगलूरू कोर्ट ने बढ़ा दी है। बंगलूरू कोर्ट ने आज गुरुवार को अभिनेता सहित अन्य आरोपियों की कस्टडी 18 जुलाई तक बढ़ाई है। दर्शन रेणुकास्वामी हत्या मामले में आरोपी हैं।
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मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए सभी आरोपी
मर्डर केस में दर्शन और पवित्रा सहित सभी 17 आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज समाप्त होने के बाद सभी को बंगलूरू और तुमकुरु जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां वे बंद हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अभिनेता के प्रशंसक 33 वर्षीय रेणुकास्वामी ने पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे, जिससे दर्शन नाराज हो गए और कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी गई। उसका शव 9 जून को सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट के बगल में एक स्टॉर्मवॉटर नाले के पास मिला था।
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रेणुकास्वामी को बहाने से बुलाया गया था
चित्रदुर्ग में दर्शन के फैन क्लब का हिस्सा रहे आरोपियों में से एक राघवेंद्र ने रेणुकास्वामी को आर आर नगर में एक शेड में बहाने से बुलाया था। आरोपी ने बहाना किया था कि अभिनेता दर्शन उससे मिलना चाहते हैं और इसी शेड में उसे कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई।
पवित्रा पर आरोपियों को भड़काने का आरोप
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, चित्रदुर्ग निवासी रेणुकास्वामी की मौत कई चोटों के कारण सदमे और रक्तस्राव के कारण हुई। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी नंबर एक पवित्रा गौड़ा रेणुकास्वामी की हत्या के लिए 'मुख्य कारण' थीं। यह भी दावा है कि जांच में साबित हो गया है कि उसने अन्य आरोपियों को उकसाया, उनके साथ साजिश रची और अपराध में भाग लिया।
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