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कुणाल कामरा: स्टैंडअप कॉमेडियन के हैदराबाद इवेंट का विरोध क्यों? बजरंग दल ने लगाए आरोप, दे डाली ये चेतावनी

Sun, 11 Oct 2026 07:17 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

Kunal Kamra Hyderabad event Controversy: स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा अपने हैदराबाद इवेंट को लेकर चर्चा में हैं। बजरंग दल ने उनके इस शो का विरोध किया है। जानिए कुणाल पर क्या आरोप लगाए हैं और क्यो शो का विरोध हो रहा है?
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कुणाल कामरा - फोटो : @kunalkamra88
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विस्तार
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चर्चित कॉमेडियन कुणाल कामरा के हैदराबाद इवेंट का बजरंग दल ने कथित तौर पर विरोध किया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बजरंग दल का आरोप है कि हिंदू देवी-देवताओं राम और सीता के बारे में कुणाल कामरा की टिप्पणियां आपत्तिजनक हैं। इसके बाद, हैदराबाद के TGRTC कला भवन में रविवार को होने वाले कॉमेडियन के शो से पहले तनाव का माहौल बन गया।

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बजरंग दल ने क्या कहा?
बजरंग दल ने हैदराबाद पुलिस से शिकायत करके इस कार्यक्रम को रोकने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर शो हुआ तो वे कार्रवाई करेंगे। हैदराबाद बजरंग दल ने कहा, 'हम आज TGRTC कला भवन, आरटीसी एक्स रोड्स, हैदराबाद में होने वाले 'हिंदू-विरोधी' कुणाल कामरा के शो को रोकेंगे। कुणाल कामरा हमेशा हिंदू देवी-देवताओं राम और सीता की आलोचना करते हैं। पहले भी कई जगहों पर उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा चुके हैं'।

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पुलिस में दर्ज की शिकायत
बजरंग दल का कहना है, 'हमने हैदराबाद पुलिस से शिकायत की है कि वे इस कार्यक्रम के लिए अनुमति न दें। अगर आज यह कार्यक्रम होता है, तो हम बजरंग दल और VHP के बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इसे जरूर रोकेंगे'। यह पहली बार नहीं है जब कॉमेडियन को इस तरह विरोध का सामना करना पड़ा है। मार्च 2025 में, कुणाल कामरा ने अपने स्टैंड-अप स्पेशल 'नया भारत' के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था।

कामरा ने कोर्ट का किया था रुख
शिंदे के शिवसेना गुट के समर्थकों और नेताओं ने प्रदर्शन स्थल और पास के होटल परिसर में तोड़फोड़ की, जिसके कारण पुलिस को कई पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना पड़ा। शिवसेना सदस्यों की शिकायतों के बाद, मुंबई पुलिस ने कामरा के खिलाफ (एफआईआर) दर्ज की थी। कुणाल कामरा ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसने तमिलनाडु में उनके रहने की स्थिति को देखते हुए उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दी। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका के जरिए एफआईआर को भी चुनौती दी। कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से भी सुरक्षा दी।
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