देवेंद्र फडणवीस- अजित पवार-शरद पवार-उद्धव ठाकरे (फाइल फोटो)
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महाराष्ट्र में एक महीने से चल रहे सियासी ड्रामे का पारा शनिवार, 23 नवंबर को और चढ़ गया। जब सुबह-सुबह देश को अचानक ये खबर मिली कि महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है और भाजपा की ओर से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और एनसीपी की ओर से अजित पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं।
विरोधी दल शिवसेना और कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध करना शुरू किया। सवाल उठने लगे कि अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया गया? कब और कैसे आधी रात राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला हो गया? मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। रविवार से इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई है।
बात आई कि नियम 12 (Rule 12) की मदद से महाराष्ट्र में अचानक राष्ट्रपति शासन हटाया गया। सवाल है कि नियम 12 है क्या? ये सरकार को क्या अधिकार देता है? इन सवालों के जवाब आगे पढ़ें।