30 अगस्त तक कर सकेंगे ये काम
यूपी नीट एमडीएस 2024 काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार, सीट आवंटन पत्र 28 से 30 अगस्त के बीच डाउनलोड किया जा सकता है। यूपी एमडीएस राउंड 3 आवंटन में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अपनी सीटों को स्वीकार करना होगा और 30 अगस्त तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा।
यूपी नीट एमडीएस सीट आवंटन निम्नलिखित कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है:
- उम्मीदवार की रैंक: NEET MDS 2024 परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त रैंक भी सीट आवंटन प्रक्रिया को प्रभावित करती है।
- अभ्यर्थी की श्रेणी: आरक्षण नीतियां और अभ्यर्थी की श्रेणी (सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, आदि) सीट आवंटन को प्रभावित करती हैं।
- सीटों की उपलब्धताः प्रत्येक कॉलेज और विशेषज्ञता में रिक्त सीटों की संख्या आवंटन प्रक्रिया को प्रभावित करती है।
- अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए विकल्प: विकल्प भरने के चरण के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई प्राथमिकताएं उनको आवंटित सीट पर प्रभाव डालती हैं।
- पिछले दौर के आवंटन: जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही पिछले दौर में सीट सुरक्षित कर ली है और अपग्रेडेशन का विकल्प चुना है, उनके पिछले आवंटन पर विचार किया जाएगा।
- योग्यता और पात्रताः प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों की योग्यता स्थिति और पात्रता मानदंड को भी ध्यान में रखा जाता है।
- टाई-ब्रेकिंग मानदंड: रैंक में बराबरी की स्थिति में, परीक्षा के विशिष्ट अनुभागों में उच्च अंक या आयु जैसे अतिरिक्त मानदंडों का उपयोग टाई को तोड़ने के लिए किया जा सकता है।
यूपी नीट एमडीएस काउंसलिंग आवश्यक दस्तावेज
यूपी नीट एमडीएस काउंसलिंग के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी
- नीट एमडीएस परिणाम
- बी.डी.एस. की अंकतालिकाएं (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यावसायिक परीक्षाएं)
- NEET MDS एडमिट कार्ड
- बीडीएस डिग्री प्रमाण पत्र या अनंतिम प्रमाण पत्र
- संस्थान के प्रमुख से इंटर्नशिप पूरी करने का प्रमाण पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि अभ्यर्थी ने 30 जून तक या उससे पहले इंटर्नशिप पूरी कर ली है।
- भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) या राज्य चिकित्सा परिषद (एसएमसी) द्वारा जारी स्थायी या अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र
- कक्षा 10 की मार्कशीट
- कक्षा 12 की मार्कशीट
- एक पहचान प्रमाण - पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट या आधार कार्ड
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंग्रेजी या हिंदी में जारी एससी, एसटी प्रमाण पत्र
- प्राधिकरण द्वारा जारी ओबीसी प्रमाण पत्र
- केवल मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र