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Supreme Court on NIOS Exam: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, एनआईओएस स्टडी सेंटर से 10 किमी दायरे में बनाएं परीक्षा केंद्र

Tue, 31 May 2022 09:31 PM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

Supreme Court directs NIOS: जस्टिस एसए नजीर और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि खुली स्कूली शिक्षा का सहारा लेने वाले छात्रों की एक बड़ी संख्या हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों से आती है।
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NIOS Exam - फोटो : Social media
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विस्तार
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NIOS Examination Centres: सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) को निर्देश दिया है कि वह अपने मान्यता प्राप्त संस्थानों से 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर ही परीक्षा केंद्र तय करें, ताकि छात्र निश्चित रूप से और आसानी से परीक्षा में शामिल हो सकें।

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जस्टिस एसए नजीर और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि खुली स्कूली शिक्षा का सहारा लेने वाले छात्रों की एक बड़ी संख्या हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों से आती है। शीर्ष अदालत मंगलवार को एनआईओएस से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में एनआईओएस को ओपन स्कूल छात्रों के लिए उनके अध्ययन केंद्रों से न्यूनतम दूरी पर परीक्षा केंद्र तय करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनमें से अधिकांश छात्र समाज के गरीब तबके से आते हैं, जो कि अविश्वसनीय रूप से सार्वजनिक परिवहन के साधनों पर निर्भर हैं। इन सभी के लिए पढ़ाई की संभावना अपनी आजीविका के लिए है। ऐसे छात्रों के लिए दुर्गम और दूर-दराज के परीक्षा केंद्र बनाने के दुष्परिणामों की कल्पना करना मुश्किल है। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक परीक्षा के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने में असमर्थता का परिणाम केवल छात्र द्वारा परीक्षा छोड़ने के तौर पर होगा, जो आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।
 

पीठ ने कहा यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि नई शिक्षा नीति, 2020 के अध्याय-6 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित समूहों के लिए ग्रुप वॉक, साइकिल के प्रावधान आदि के माध्यम से उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए और संस्थान तथा परीक्षा केंद्रों की दूरी को कम करने पर जोर दिया गया है। पीठ ने कहा कि एनआईओएस मान्यता प्राप्त संस्थानों से 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर परीक्षा केंद्रों को निर्धारित करने का प्रयास करे। 
 

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि एनआईओएस का यह कर्तव्य है कि वह परीक्षा केंद्रों को इस तरह से तय करे कि छात्र निश्चित रूप से और आसानी से परीक्षा में शामिल हो सकें। एनआईओएस परीक्षा देने के लिए छात्रों से गांवों और कस्बों से लंबी दूरी तय कराने की अपेक्षा अतिरिक्त केंद्र बना दिए जाए।
 
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हम इस तथ्य से अवगत हैं कि परीक्षा केंद्रों को ठीक करना एक संवेदनशील कर्तव्य है, जिसमें सुरक्षा और निरंतर निगरानी शामिल है। हम इस तथ्य से भी अवगत हैं कि परीक्षाओं के संचालन में ईमानदारी शिक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके लिए हर कदम उठाया जाना चाहिए। इसके साथ ही, बेंच ने कहा कि एनआईओएस को परीक्षा केंद्र बनने की पेशकश करने वाले आवेदन को पहचानने, स्वीकार करने या अस्वीकार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।  
 
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