Supreme Court on NEET PG: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीट-पीजी 2022-23 के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कोटे के मानदंड के स्पष्टीकरण मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया। नीट पीजी उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट से नीट पीजी 2022-23 की सूचना पुस्तिका में ईडब्ल्यूएस कोटे की आठ लाख रुपये आय सीमा मानदंड के लिए स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
याचिका दायर करने वाले एमबीबीएस छात्रों ने कोर्ट से केंद्र को निर्देश देने की मांग की थी कि नीट इंफोर्मेशन बुलेटिन में यह लिखा जाए कि एआईक्यू में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए ईडब्ल्यूएस मानदंड संशोधित आरक्षण नीति 27 फीसदी ओबीसी और 10 फीसदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं के फैसले के संदर्भ में तय किया जाएगा। उन्होंने 11 फरवरी, 2022 से करेक्शन विंडो की तारीख बढ़ाने और लंबित मामले में अंतिम निर्णय के बाद उम्मीदवारों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी चयन का विकल्प देने के लिए भी मांग की थी।