सीपीएस को नहीं चिकित्सा डिग्री प्रदान करने का अधिकार
पीजीएमईबी ने कहा कि सीपीएस एक गैर-सरकारी संगठन (परीक्षा निकाय) है और उसे किसी भी अस्पताल द्वारा संचालित योग्यता के किसी भी पाठ्यक्रम को अनुमति देने या मान्यता देने, परीक्षा आयोजित करने या डिग्री प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं है।
बोर्ड ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 के एक प्रावधान को दोहराया, जिसमें कहा गया है कि डिग्री प्रदान करने या देने का अधिकार किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय या धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान या संसद के अधिनियम द्वारा डिग्री प्रदान करने या देने के लिए विशेष रूप से सशक्त संस्थान को है।
पीजीएमईबी ने कहा, डिग्री केवल विश्वविद्यालय या संसद के अधिनियम द्वारा सशक्त किसी वैधानिक निकाय द्वारा ही जारी की जा सकती है। इसलिए, पीजीएमईबी, एनएमसी ने सीपीएस, मुंबई के अंतर्गत चलने वाले सभी पाठ्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है।