दाखिला उम्र सीमा में बदलाव के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करते हुए पांच वर्षीय यूकेजी छात्रा की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने उच्च न्यायालय को बताया था कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से केंद्रीय विद्यालयों में दाखिलों के लिए उम्र सीमा में अचानक बदलाव किया गया है। संगठन के द्वारा दाखिला प्रक्रिया शुरू होने के चार दिन पहले ही एक अधिसूचना के माध्यम से उम्र सीमा पांच साल से बढ़ाकर छह साल करने की जानकारी दी गई थी।
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