इंटरनेट के इस्तेमाल पर अब हाई कोर्ट का एक नया निर्देश आया है। एक मामले की सुनवाई करते हुए केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट की उपलब्धता और इसका इस्तेमाल शिक्षा के अधिकार (Right To Education - RTE) और निजता के अधिकार (Right To Privacy) का हिस्सा है। संस्थान किसी छात्रा को कॉलेज के हॉस्टल में पढ़ाई के दौरान मोबाइल फोन पर इंटरनेट का प्रयोग करने के रोक नहीं सकते।
कोझिकोड स्थित श्री नारायण कॉलेज में पढ़ रही तीसरे सेमेस्टर की छात्रा फहीमा शिरीन ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में याचिका लगाई थी। छात्रा ने कॉलेज के उस नियम को चुनौति दी थी जिसमें कहा गया था कि हॉस्टल में पढ़ाई के दौरान (शाम 6 से रात 10 बजे तक) छात्राएं मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकतीं।
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