तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में 12वीं की छात्रा की मौत के मामले में जांच जारी है। गुरुवार को तमिलनाडु बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य सरण्या जयकुमार ने बताया कि विस्तृत जांच में यह बात पता चली है कि हॉस्टल के पास लाइसेंस नहीं था। इसे हॉस्टल एक्ट के तहत पंजीकृत भी नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि हमें बताया गया है कि इस हॉस्टल में 83 लड़के और 24 लड़कियों रहती हैं।