छात्रावास अधिनियम के तहत पंजीकरण जरूरी
बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य सरण्या जयकुमार ने आगे कहा कि तमिलनाडु में किसी भी प्राइवेट हॉस्टल को छात्रावास अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। यह एक चेतावनी है। सभी स्कूलों, कॉलेजों और निजी छात्रावासों को अधिनियम के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा, और इसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित करवाना होगा।