कोरोना महामारी के संक्रमण के मामलों में आ रही गिरावट के साथ ही झारखंड सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया में थोड़ी और छूट बढ़ाते हुए राहत दी है। इसके साथ ही सरकार ने राज्य में स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की छूट दी है।
झारखंड सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए कोविड-19 के लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों में अधिक ढील देने का फैसला किया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, कक्षा नौवीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू हो सकती हैं, लेकिन स्कूल दोपहर 12 बजे तक ही खुले रहेंगे और अभिभावकों की अनुमति के बाद ही बच्चों को स्कूल आने दिया जाएगा।
इसके अलावा, राज्य में कॉलेज स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष की कक्षाओं के लिए भी फिर से खुल सकते हैं। इनमें भी कक्षाएं दोपहर 12 बजे तक ही चलने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, इसके लिए छात्रों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक खुराक का प्रमाण-पत्र साथ लाने की आवश्यकता होगी। वहीं, ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी।
राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र भी कोचिंग संस्थानों की कक्षाओं में भी भाग ले सकते हैं। कोचिंग शिक्षकों और छात्रों के लिए भी टीकाकरण की अनिवार्यता है। वहीं, एक कक्षा कक्ष में केवल 50% क्षमता के साथ बैठने की अनुमति होगी। इनके साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य है। सभी स्टाफ और छात्रों का नियमित अंतराल पर कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जाएगा।