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Delhi Pollution: नियम मानो या भुगतो चालान, 12 दिनों में 286 निर्माण एजेसियों पर चला डंडा, 90 लाख का जुर्माना

Tue, 19 Oct 2021 06:30 PM IST
सुशील कुमार कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

गोपाल राय के मुताबिक, दिल्ली के लोगों की सांसों पर वायु प्रदूषण का जो संकट आने की संभावना है, उससे उन्हें बचाने के लिए एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है। एजेंसियां निर्माण कार्यों से जुड़ी सभी एजेसियों को निर्देश दिया गया है कि नियम से काम करें।
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अरविंद केजरीवाल - फोटो : ANI
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विस्तार
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राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए दिल्ली सरकार ने निर्माण एजेसियों को चेतावनी दी है कि वह मानदड़ों का पालन करते हुए विकास कार्य करें। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) की टीमों ने अभी तक 1105 निर्माण स्थलों का दौरा किया है। 286 स्थलों पर अनियमितता मिलने पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। गोपाल राय के मुताबिक, डीपीसीसी से हर दिन कार्रवाई रिपोर्ट तलब की जा रही है। जरूरत पड़ने पर सख्ती की जाएगी।

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इससे पहले दिल्ली सरकार ने धूल के खिलाफ सात अक्तूबर से अभियान चला रही है। इसमें निर्माण स्थलों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। एजेसियों को इंतजाम करना है कि निर्माण स्थलों पर धूल न उड़ने पाए। नियमों को पालन सुनिश्चित करवाने के लिए दिल्ली सरकार की टीमें निर्माण स्थलों का दौरा कर रही हैं। अभी तक 1,105 निर्माण स्थलों की निगरानी की गई। इसमें से मानदंडों को तोड़ने पर 286 निर्माण स्थलों पर करीब 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

रोजाना रिपोर्ट तलब
गोपाल राय के मुताबिक, दिल्ली के लोगों की सांसों पर वायु प्रदूषण का जो संकट आने की संभावना है, उससे उन्हें बचाने के लिए एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है। एजेंसियां निर्माण कार्यों से जुड़ी सभी एजेसियों को निर्देश दिया गया है कि नियम से काम करें। इसके लिए सघन निगरानी चल रही है। सभी टीमों से हर दिन की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।

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