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Delhi News: सोशल मीडिया के नशे की लत वाले फीचर्स पर केंद्र से जवाब मांगा

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नशे की लत पैदा करने वाले फीचर्स पर नियंत्रण लगाने संबंधी एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। याचिका बीएमएल मुंजाल विश्वविद्यालय के कानून प्रोफेसर डॉ. विकास कथूरिया ने दायर की है।
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याचिका में व्यक्तिगत फीड, ऑटोप्ले, अनंत स्क्रॉलिंग, नोटिफिकेशन और लाइक जैसे फीचर्स को नियंत्रित करने, विशेषज्ञ समिति गठित करने, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी राहत कोष बनाने तथा मेटा, गूगल, टेलीग्राम, एक्स और स्नैपचैट जैसी कंपनियों से मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि यह नीतिगत मामला है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा संबंधित नियमों के तहत पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं। अदालत ने केंद्र से तीन सप्ताह के भीतर यह बताने को कहा कि क्या सरकार इस संबंध में कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है। ब्यूरो
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