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राहत: दिल्ली में कल से इन पाबंदियों पर भी मिलेगी छूट, बार-रेस्तरां और पार्क में जा सकेंगे लोग

Sun, 20 Jun 2021 01:45 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया जारी है। इस बार कोविड नियमों में 28 जून की सुबह पांच बजे तक राहतें दी गई हैं। सभी बाजारों और मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति मिल गई है।
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फाइल फोटो - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से कम हुए हैं। ऐसे में सरकार ने भी कोरोना कर्फ्यू में ढील देनी शुरू कर दी है। दिल्ली में सोमवार से रेस्टोरेंट और बार खोलने की इजाजत भी मिल गई है। पिछले हफ्ते भी सरकार ने रियायतें दी थीं।
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इस बार दिल्ली में कोविड प्रतिबंधों में ढील 28 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। रेस्टोरेंट-बार में बैठने की क्षमता 50 फीसदी है, रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा और बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलेगा। सभी बाज़ार और मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति है।
 
गाइडलाइन के मुताबिक दिल्ली के लोगों को और भी राहत मिली है। इस बार पब्लिक पार्क और गार्डन भी खोल सकेंगे। 21 जून से राजधानी में पब्लिक, पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब और आउटडोर योगा एक्टिविटी की इजाजत मिल गई है। इसके साथ ही बाजार, मार्केट कॉम्प्लेक्स और मॉल्स भी सुबह 10 बजे से रात के आठ बजे तक खुल सकेंगे।
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इसके साथ ही दिल्ली के सारे स्कूल, कोचिंग, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी। सामाजिक, राजनीतिक या अन्य किसी भी तरह के काम के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। स्विमिंग पूल, स्टेडियम, सिनेमा, थियेटर बंद रहेंगे। एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। स्पा, जिम और योगा संस्थान बंद रहेंगे। सार्वजनिक पार्क और गार्डन बंद रहेंगे। 

वहीं, सरकारी दफ्तर पिछले हफ्ते की तरह ही खुलेंगे। यानी ग्रुप ए के कर्मचारी 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ दफ्तर आ सकते हैं। अन्य कर्मचारियों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ आना होगा। पुलिस विभाग और अस्पताल जैसी जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों को 100 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति होगी। निजी दफ्तर में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कर्मचारी काम कर सकते हैं।
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