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Delhi News: अनियमित जुआ ऐप्स पर प्रतिबंध की याचिका खारिज

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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अनियमित मोबाइल एप्लिकेशनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करने की छूट दी।
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हालांकि, कोर्ट ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता पहले इस मुद्दे पर सरकार से संपर्क करें। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अप्रैल में इस मुद्दे पर सरकार को एक अभ्यावेदन भेजा था। इस पर कोर्ट ने कहा कि यदि वे नया अभ्यावेदन देकर यह चिंता उठाते हैं कि नए कानून में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, तो अधिकारियों को इस पर तुरंत जवाब देना चाहिए। कोर्ट ने कहा, चूंकि नया कानून लागू हो चुका है और इसके बावजूद, यदि याचिकाकर्ता की शिकायतों का समाधान नहीं हुआ है, तो उन्हें अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन दायर करने की अनुमति है और इस तरह के ऑनलाइन ऐप्स के संचालन की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए।
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