डीडीए ने पहले आओ पहले पाओ हाउसिंग स्कीम में दो फ्लैटों को आपस में जोड़ने की अनुमति प्रदान की है। इस तरह आवेदकों को उनके फ्लैट का आकार बढ़ाने की छूट मिल गई है। यह नियम सभी स्थानों पर और सभी प्रकार के फ्लैटों पर लागू होगा।
डीडीए का मानना है कि इस प्रावधान के बाद उसके फ्लैट खरीदने के लिए आकर्षित होंगे। डीडीए के अनुसार, पहले आओ पहले पाओ हाउसिंग स्कीम में आवेदक द्वारा एक साथ सटे हुए दो फ्लैट खरीदने पर आवश्यक संरचनात्मक मंजूरी की शर्त पर वह उन दोनों फ्लैटों के बीच की दीवार में एक दरवाजा खोलकर दोनों फ्लैटों को आपस में जोड़ सकता है।
इतना ही नहीं, यदि किसी आवेदक के पास पहले ही पिछली स्कीम का कोई फ्लैट है और उसके अब उससे सटा हुआ फ्लैट खरीदने की स्थिति में भी यह नियम उस मामले में भी लागू होगा। डीडीए ने पहले आओ पहलेे पाओ स्कीम के तहत विभिन्न स्थानों में सभी श्रेणियों के 5500 से अधिक फ्लैटों के लिए 30 जून से आवेेदन मांगने की प्रक्रिया आरंभ कर रखी है।
इस स्कीम के तहत 10 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते है। डीडीए ने नरेला, सिरसपुर, रोहिणी, लोकनायक पुरम में एक बीएचके फ्लैट, नरेला और द्वारका में दो बीएचके फ्लैट, जबकि जसोला में तीन बीएचके फ्लैट ऑफर किए हैं। इस स्कीम तहत अब तक लगभग 4000 रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं।