कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों से दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। संक्रमण की चेन तोड़ने और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के मकसद से दिल्ली सरकार ने एक सप्ताह का लॉकडाउन लगा दिया है। सोमवार रात 10:00 बजे से लागू बंदिशें अगले सोमवार सुबह पांच बजे तक चलेंगी। इस बीच आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। वहीं, शादियों के लिए ई-पास जारी होंगे। इसका फैसला सोमवार सुबह उपराज्यपाल अनिल बैजल व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में लिया गया। जानिए इस दौरान क्या-क्या बंद रहेगा और किसे मिलेगी छूट।
आईकार्ड होने पर इनको नहीं होगी मनाही
- केंद्र सरकार के मंत्रालयों और दफ्तरों में काम करने वाले अफसर।
- स्वास्थ्य, पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, पानी, सफाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोरोना संबंधी काम से जुड़े हुए लोगों को भी लॉकडाउन के दौरान छूट रहेगी।
-सभी जजों, वकीलों, अदालत में काम करने वाले लोगों को छूट मिलेगी।
- सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, स्टाफ को बाहर जाने की छूट। अस्पताल, लैब, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लायर और इसी क्षेत्र से जुड़े अन्य लोगों को भी बाहर जाने की छूट।
-कोरोना का टेस्ट करवाने जाने वाले, वैक्सीन लगवाने जाने वाले लोगों को भी छूट।
-एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आने/जाने वाले लोगों को बाहर जाने की छूट।
-मीडिया से जुड़े लोगों को बाहर जाने की छूट।-एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले वाहनों को रोक-टोक नहीं।
-प्रवेश पत्र के कोई भी अभ्यर्थी जा सकेगा बाहर।
इनको भी मिलेगी छूट
-सब्जी, फल, किराना, डेयरी, मीट, दवाई, न्यूज पेपर, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस, आईटी सर्विस से जुड़े लोगों को छूट।
-बैंक, एटीएम खुले रहेंगे। ई-कॉमर्स की डिलीवरी चालू रहेगी. पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी स्टेशन भी खुले रहेंगे।
-पानी, बिजली की सप्लाई चालू रहेगी। खाने की डिलीवरी और टेक अवे जारी रहेंगे, रेस्तरां में बैठकर खाने पर मनाही है।
-दिल्ली मेट्रो चालू रहेगी, सिर्फ 50 फीसदी यात्री सफर कर पाएंगे। पीक आवर्स फ्रीक्वेंसी 30 मिनट और नॉन पीक आवर्स एक घंटे रहेगी।
-पब्लिक बस, ऑटो, ई-रिक्शा चालू रहेंगे। 50 फीसदी यात्री सफर कर सकेंगे।
-कैब, टैक्सी, ग्रामीण सेवा सर्विस चालू रहेगी, सिर्फ दो सवारी बैठ पाएंगी।
-किसी भी शादी कार्यक्रम में जाने की इजाजत है। सिर्फ 50 लोग आ सकेंगे, हर किसी के लिए परमिशन लेनी होगी।
-मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क, सैलून, ब्यूटी पार्लर, रेस्तरां, बार, पब, सभी बंद रहेंगे।
-राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम पर पाबंदी।
-किसी स्टेडियम या ग्राउंड में मैच या प्रतियोगिता की अनुमति, लेकिन दर्शकों को इजाजत नहीं।
-कोई भी व्यक्ति अगर नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उसका चालान काटा जा सकता है।