नगर निगम ने 16 जुलाई से पूरी दिल्ली के लिए संपत्ति कर की एक समान दर लागू करने का फैसला किया है, जो 12 से 20 फीसदी तक होगा। हालांकि रिहायशी कॉलोनियां एवं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के निवासियों ने 90 फीसदी कर भुगतान कर दिया हो तो वे कर में 10 फीसदी की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
कचरा निपटान पर भी मिलेगी छूट
कचरे के 100 फीसदी निस्तारण, गीले कूड़े की 100 फीसदी कंपोस्टिंग, सूखे कूड़े की 100 फीसदी रीसाइक्लिंग एवं बचे हुए सूखे कूड़े को शत प्रतिशत निगम को देने पर 5 फीसदी की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इस राशि को नगर निगम हाउसिंग सोसाइटी के ही विकास कार्यों पर खर्च करेगा। आम सहमति न होने की सूरत में यह राशि सभी करदाताओं के खाते में जमा कर दी जाएगी।
समय पर करो भुगतान, पाओ छूट
प्रत्येक वित्त वर्ष की पहली तिमाही 30 जून तक संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगों एवं सेवानिवृत्त सैनिकों को खुद उपयोग वाली 100 वर्गमीटर की एक संपत्ति पर 30 फीसदी की छूट मिलेगी।
वहीं, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 10,000 रुपये तक के देय संपत्ति कर पर 2 फीसदी की दर या अधिकतम 200 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। जिस ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में 90 फीसदी करदाता अपने संपत्ति कर का भुगतान करेंगे उन्हें 10 फीसदी की छूट मिलेगी।
रिहायशी कॉलोनी में 90 फीसदी करदाता अपना संपत्ति कर जमा करवा देंगे, निगम उस कॉलोनी में 10 फीसदी या अधिकतम एक लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि से विकास कार्य करवाया जाएगा।