दिल्ली में अब पांचवीं व आठवीं कक्षा में पास न होने पर अगली कक्षा में प्रमोट होने का अवसर नहीं मिलेगा। उत्तीर्ण नहीं होने पर छात्र को रिजल्ट जारी होने के बाद दो महीने के भीतर अपने प्रदर्शन को सुधारने का अवसर दिया जाएगा। इन कक्षाओं के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी (फेल न होने की नीति) को खत्म कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने अब पांचवीं और आठवीं कक्षा की नई प्रमोशन पॉलिसी जारी की है।
यह पॉलिसी सभी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू होगी। नई पॉलिसी के अब कुछ विशेष परिस्थिति में पांचवी और आठवीं में बच्चों को अगली कक्षा में जाने रोका जा सकता है। उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारत की संसद ने शिक्षा के क़ानून में नो डिटेंशन का प्रावधान बच्चों के हित में किया था। लेकिन इससे बच्चों का नुकसान हुआ। इस नुकसान को रोकने के लिए अब कुछ विशेष परिस्थिति में अगले साल से पांचवी और आठवीं में बच्चों को रोका जाएगा। इन नई प्रमोशन पॉलिसी का उद्देश्य किसी बच्चे को रोकना नहीं बल्कि प्राथमिक कक्षाओं को भी बड़ी कक्षाओं की तरह गंभीरता से लेने का प्रयास है।
सिसोदिया ने कहा कि संसद द्वारा 2019 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में किए गए संशोधनों को ध्यान रखते हुए दिल्ली सरकार ने तीसरी से आठवीं के लिए नई एग्जामिनेशन गाइडलाइन्स व प्रमोशन पॉलिसी जारी की है। नई असेसमेंट गाइडलाइंस के तहत 5वीं व 8वीं कक्षा में पास न होने की स्थिति में विद्यार्थियों का अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। संसद द्वारा 2019 में इस अधिनियम में संशोधन कर राज्यों को अनुमति दी गई कि राज्य ये निर्धारित कर सकते है कि कैसे नो डिटेंशन पॉलिसी से इतर जाते हुए कक्षा 5वीं व 8वीं में विद्यार्थियों को डिटेन कर उनके अगली कक्षा में प्रमोशन को रोक सकते हैं। दिल्ली के एससीईआरटी द्वारा यह मूल्यांकन व प्रमोशन गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। इन गाइडलाइंस को दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली छावनी बोर्ड और दिल्ली के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में लागू किया जाएगा।