फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दिल्ली दंगा : अदालत ने एक आरोपी को किया बरी, नहीं मिले संलिप्तता के सुबूत

Thu, 28 Apr 2022 06:50 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने नूर मोहम्मद उर्फ नूरा को 25 फरवरी 2020 को चांद बाग इलाके में एक बेकरी में लूटपाट के आरोप से सुबूत न मिलने पर बरी कर दिया।  
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

दिल्ली की अदालत दो साल पहले हुए दंगों के एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। उसे दिल्ली पुलिस ने दंगों के दौरान लूटपाट और अन्य आपराधिक गतिविधियों के आरोप में पकड़ा था। 

विज्ञापन


समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने नूर मोहम्मद उर्फ नूरा को 25 फरवरी 2020 को चांद बाग इलाके में एक बेकरी में लूटपाट के आरोप से सुबूत न मिलने पर बरी कर दिया।  

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें