अदालत ने आयुक्त को कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के वेतन और पेंशन का भुगतान करने के आदेश का पालन नहीं करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने का आग्रह याचिका के जवाब में दो सप्ताह में एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई आठ जुलाई तय की है।
इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर एमसीडी को निर्देश दिया था कि कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान नहीं किये जाने के मुद्दे की पड़ताल करने के लिये वह अपनी संपत्तियों की सूची और बैंकों में जमा राशि के बारे में बताए।
एमसीडी के आयुक्त संजय गोयल ने अदालत को आश्वासन दिया कि कर्मचारियों का बकाया चुकाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और निगम अपनी कुछ संपत्तियों को लीज पर देने की प्रक्रिया में है, जिनकी कीमत अधिक है। उन्होंने अदालत को बताया कि ग्रुप ए के अधिकारियों को वेतन अंत में दिया जाएगा और अन्य को पहले भुगतान किया जा रहा है।
राजस्व सृजन के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने 37 उच्च मूल्य की संपत्तियों की पहचान की है और दीर्घकालिक लीज 9 संपत्तियों पर देने की प्रक्रिया में हैं जो उन्हें 7-8 करोड़ रुपये राजस्व दे सकते हैं, यदि कोविड-19 स्थिति में सुधार होता है।