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सुविधा: दिल्ली में देसी-विदेशी शराब की होगी होम डिलीवरी, केजरीवाल सरकार ने दी मंजूरी

Tue, 01 Jun 2021 08:58 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

दिल्ली सरकार ने सिर्फ नई आबकारी नीति 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया है। नियम में बदलाव जरूर हुए है, लेकिन तुरंत होम डिलिवरी की सुविधा नहीं शुरू की जा रही है।
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फाइल फोटो - फोटो : जी पाल
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विस्तार
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अब दिल्ली में भी घर बैठे शराब मंगा सकेंगे। शराब की दुकानों पर लंबी-लंबी लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। ड्राइडे की न चिंता होगी और न ही रात दस बजे के बाद शराब केंद्रों के बंद होने पर निराश होकर लौटना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने आबकारी नियमों में बदलाव करते हुए शराब की होम डिलिवरी को मंजूरी दे दी है।

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जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वही शराब की दुकानें होम डिलिवरी कर पाएंगी, जिनके पास एल-13 लाइसेंस होगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि एल-13 नियम पुराना है। इस नियम में ही संशोधन किया गया है। दिल्ली सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर शराब के शौकीनों को बड़ी राहत दी है। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि एल-13 लाइसेंस नियम कोई नया नहीं है। यह पुराना ही लाइसेंस नियम है, जिसमें सिर्फ संसोधन किया गया है। 

नोटिफिकेशन में शराब की डिलीवरी योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत शराब का शौक रखने वाले घर पर ही शराब मंगा सकेंगे। नोटिफिकेशन में शर्त यह भी है कि सिर्फ रिहायशी घरों में ही शराब केंद्र से शराब की आपूर्ति की जाएगी। किसी शिक्षण संस्थान, छात्रावास, कार्यालय या अन्य संस्थानों में नहीं की जाएगी। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति 2021 के नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि  भारतीय मदिरा व विदेशी मदिरा (देशी और विदेशी) दोनों तरह की शराब की होम डिलिवरी की जाएगी। 
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इसके लिए उपभोक्ता मोबाइल एप व ऑनलाइन वेब पोर्टल पर जाम को बुक करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा स्वीकृति आबकारी नीति में 21 साल वाले भी जाम को छलका सकेंगे। इस नीति के तहत शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई है। वहीं दिल्ली के बार में रात के तीन बजे तक शराब परोसी जा सकेगी।




सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ, फिलहाल मिलेगा नहीं
दिल्ली सरकार ने सिर्फ नई आबकारी नीति 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया है। नियम में बदलाव जरूर हुए है, लेकिन तुरंत होम डिलिवरी की सुविधा नहीं शुरू की जा रही है। आप अगर किसी वेबसाइट को खंगाल रहे है या मोबाइल एप ढूंढ़ रहे है तो बंद कर दें। फिलहाल आपको घर पर शराब नहीं मिलने जा रही है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार नए गैजेट के जरिए मोबाइल एप और वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा। फिलहाल शराब की डिलीवरी करने का नियम बना है।

घर बैठे लोगों को यह सुविधा तब मिलेगी जब शराब विक्रेता एल-13 का लाइसेंस ले लेंगे। अभी इस तरह का लाइसेंस जारी नहीं हुआ है। कुछ दिनों बाद लाइसेंस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्योंकि सभी शराब की दुकानों को यह सुविधा नहीं दी गई है। डिलीवरी करने वाली कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि शराब घर पर ही डिलवरी हो रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसपर सख्त कारवाई होगी।

दुकान खुलने पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा तार-तार
लॉकडाउन 2020 में जब लॉकडाउन खोला गया था और शराब के केंद्र खुले थे तो शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग तार-तार हुई थी। इस साल भी जब कोविड की दूसरी लहर में लॉकडाउन की घोषणा होने के साथ ही शराब के केंद्रों पर भीड़ उमड़ पड़ी। घंटे-दो घंटे में दुकानों का शटर गिर गया था। लिहाजा अगर यह नीति लागू हो जाती है तो दुकानों के खुलने पर भीड़ नहीं उमड़ेगी।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली आबकारी नीति 2010 में भी इस तरह का प्रावधान था। हालांकि, यह प्रचलन में नहीं आया था। क्योंकि इस नीति में स्पष्ट तौर पर होम डिलिविरी के प्रावधानों में कई पेंच थे। द्वारका, लाजपतनगर समेत कुछ वीवीआईपी इलाकों में चोरी-छुपे होम डिलिवरी की सुविधा थी। हालांकि, यह प्रचलन में कभी नहीं आया। दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि एल-13 कोई नया लाइसेंस का नियम नहीं है, इसमें महज संशोधन किया गया है।
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अदालत ने भी चिंता जाहीर की थी
पिछले साल लॉकडाउन खुलते ही शराब केद्रों पर भीड़ उमड़ पड़ी थी। स्थानीय पुलिस प्रशासन तक से भीड़ नियंत्रित नहीं हो पा रहा था। दिल्ली ही नहीं कई राज्यों में ऐसा देखने को मिला था। इस स्थिति में अदालत ने भी चिंता जाहीर की थी। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रख विचार करने को कहा गया था।  

दिल्ली सरकार को आय का स्त्रोत
आबकारी विभाग के नये नियम से दिल्ली सरकार के आय का स्त्रोत भी बढ़ेगा। दिल्ली में लॉकडाउन होने की स्थिति में शराब की बिक्री नहीं हो रही है, जबकि यह दिल्ली सरकार के मुख्य आय का स्त्रोत है। नये नियम से आर्थिक रूप से टूटी दिल्ली सरकार की कमर को दो हजार करोड़ तक अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है।

नये नियमों के तहत आवश्यक लाइसेंस धारकों को खुली जगहों पर भी शराब परोसने की अनुमति दी गई है। छतों, क्लब परिसार, रेस्तरां में भी शराब परोसने की अनुमति होगी। हालांकि इसके लिए लाइसेंस लेना होगा जिसके तहत कई नियम व शर्तो का पालन अनिवार्य होगा। नई नीति के तहत दिल्ली सरकार को 1500-2000 करोड़ रुपया अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है।
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