नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) से 50 करोड़ रुपये जमा कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को इस मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस तरह के मामलों पर सुनवाई कर रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट को इस मामले में कोई ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से टकराए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामलों पर सुनवाई चल रही है। इसके बाद हाईकोर्ट ने वकील राकेश कुमार सैनी की ओर से दायर याचिका का निपटारा कर दिया गया। याचिका में मांग की गई थी कि सीजेपी को 50 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया जाए। इस रकम का इस्तेमाल पार्टी के विरोध-प्रदर्शनों से परेशान दिल्ली के लोगों को मुआवजा देने के लिए किया जाना था। इसके अलावा, प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए एक समिति बनाने और राहत कोष तैयार करने की भी मांग की गई थी। संवाद