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हाईकोर्ट ने राजीव सक्सेना का पासपोर्ट लौटाने का दिया निर्देश

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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सरकारी गवाह बने आरोपी राजीव सक्सेना का जब्त पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया है। पीठ ने 25 जनवरी 2019 को सक्सेना का पासपोर्ट जब्त करने के आदेश को निरस्त करते हुए उसे राहत प्रदान की है।
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न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल पीठ के समक्ष राजीव सक्सेना की ओर से वकील आरके हांडू और रजत मनचंदा ने कहा कि पासपोर्ट जब्त करने का आदेश निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि आदेश देने से पहले याचिकाकर्ता का पक्ष नहीं सुना गया। पासपोर्ट जब्ती का आदेश अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है।
केंद्र सरकार की ओर से वकील अजय दिगपॉल और डीपी सिंह ने कहा कि राजीव सक्सेना का पासपोर्ट उसे दुबई से भारत लाने के लिए जब्त किया गया था। भारत की दुबई के साथ प्रत्यर्पण संधि है। ऐसी आशंका थी कि वो किसी तीसरे देश में भाग जाएंगे। इससे जांच पर असर पड़ सकता था। पासपोर्ट जब्त करने का आदेश इसलिए बढ़ाया गया, क्योंकि जांच चल रही थी और सक्सेना से पूछताछ करनी थी।
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राजीव सक्सेना को प्रत्यर्पित कर 31 जनवरी 2019 को भारत लाया गया था। ईडी ने 31 जनवरी 2019 की सुबह उसे गिरफ्तार किया था। सक्सेना की पत्नी शिवानी सक्सेना, शिवानी मैट्रिक्स होल्डिंग्स के अलावा दुबई की यूएचवाई नामक कंपनी की भी डायरेक्टर हैं। अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से 58 मिलियन यूरो की घूस की रकम दो-तीन कंपनियों से होकर आयी थी। इस मामले में सक्सेना सरकारी गवाह बन गए थे।
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