परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के तहत सभी बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ कर दिया था।
गहलोत ने एक ट्वीट में कहा कि फिर से बधाई, दिल्ली! सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने वादे को निभाते हुए ई वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए बैटरी संचालित वाहनों पर पंजीकरण शुल्क में छूट देने दे दी है।
परिवहन विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि पंजीकरण शुल्क (मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 81 के अनुसार) बैटरी चालित वाहनों पर लागू नहीं होगा, जैसा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत परिभाषित है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगस्त में इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत की थी।
इसके तहत चार पहिया वाहनों की खरीद पर 1.5 लाख रुपये, दोपहिया वाहनों पर 30,000 रुपये, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा और माल ढोने वाले वाहनों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने की घोषणा की थी। किसी भी वाहन पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क की गणना उसके एक्स शोरूम मूल्य के 4-12.5 प्रतिशत के तौर पर की जाती है।