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अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार याचिका पर सुनवाई से जज ने स्वयं को अलग किया

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नई दिल्ली। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने व्यक्तिगत कारणों से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक एवं सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अस्थाना के खिलाफ चंडीगढ़ के डेंटिस्ट डॉ. मोहित धवन ने याचिका दाखिल कर मुकदमा चलाने की मांग की है।
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न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि वे व्यक्तिगत कारणों से याचिका पर सुनवाई नहीं कर पा रहे। उन्होंने याचिका मुख्य न्यायाधीश के पास भेजते हुए सुनवाई किसी अन्य जज को सौंपने का आग्रह किया है। उन्होंने इस मामले की सुनवाई 15 फरवरी के लिए स्थगित कर दी।
डॉ. धवन ने याचिका में आरोप लगाया है कि अस्थाना ने सीबीआई में विशेष निदेशक रहते हुए अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी न्यायिक प्रणाली को अपने और अपने नजदीकी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हाइजेक कर लिया था। अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सीबीआई के पास काफी लंबे समय से लंबित है। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
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याचिका में अस्थाना पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर याचिकाकर्ता को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने और पैसे मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसकी शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सीबीआई से सितंबर 2019, जुलाई 2020 और अगस्त 2020 में की लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में अस्थाना पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए।
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