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स्वतंत्रता दिवस: राजधानी में 16 अगस्त तक धारा 144 लागू, ड्रोन आदि उड़ाने पर लगी रोक

Thu, 15 Jul 2021 11:07 PM IST
प्राची प्रियम अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय राजधानी में धारा 144 लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 16 अगस्त तक यह व्यवस्था जारी रहेगी।
 
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ड्रोन
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विस्तार
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स्वतंत्रता दिवस व आतंकियों द्वारा ड्रोन से किए जा रहे आतंकी हमले को देखते हुए दिल्ली में ड्रोन, पैरा ग्लाइडर व बैलून आदि के उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही इनको उड़ाने को लेकर धारा 144 लगा दी गई है। ड्रोन आदि उड़ाने पर प्रतिबंध 32 दिन यानी 16 अगस्त तक लागू रहेगा।  

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दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव की ओर से जारी ऑर्डर में कहा गया है कि एंटी ड्रोन क्षेत्र की व्यवस्था शुक्रवार से लागू हो गई है। राजधानी की सुरक्षा को देखते हुए इस अवधि में पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के बैटरी से चलने वाले एयरक्राफ्ट, क्वाडॉप्टर्स और पैरा जंपिंग उड़ान पर प्रतिबंध लागू रहेगा। 

दिल्ली पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत यह निषेधाज्ञा जारी की है। आकाशीय मार्ग से संदिग्धों द्वारा गड़बड़ी फैलाने की फिराक में जुटे होने के कारण यह फैसला लिया गया है। हालांकि सुरक्षा कारणों इसके पहले भी यह कदम उठाया जा चुका है। जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 
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दिल्ली पुलिस के अनुसार, ऐसी खबरें आयी हैं कि कुछ अपराधी, असामाजिक तत्व या आतंकवादी पैराग्लाइडर, मानव रहित विमान (यूएवी) या ड्रोन, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर जैसी वस्तुओं का उपयोग करके आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

इसलिए, पुलिस प्रमुख ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर दिल्ली के ऊपर इस तरह की वस्तुओं की उड़ान पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।

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