पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने सामान्य व्यापार, भंडारण, फैक्टरी, वेटरिनरी व स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस नवीनीकरण की आखिरी तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया है। निगम ने यह समयसीमा बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दी है। लेकिन अब साथ में निगम ने यह भी जानकारी दी है कि 31 अक्तूबर के बाद भी लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होने पर निश्चित तौर पर जुर्माना देना होगा।
31 के बाद बिना लाइसेंस के लगेगा जुर्माना
पूर्वी निगम ने व्यापारियों को लाइसेंस नवीनीकरण कराने के लिए कई मौके दिए हैं। लेकिन अब निगम ने आगाह किया है कि बिना लाइसेंस निश्चित तौर पर जुर्माना देना पड़ेगा। पूर्वी निगम के स्थायी समिति अध्यक्ष बीर सिंह पंवार ने बताया कि पूर्वी दिल्ली में दुर्भाग्यवश कुछ प्रतिष्ठान बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं, जो गैरकानूनी है। ऐसे लोगों को एक और मौका दिया जा रहा है।
ऑनलाइन है लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया
उन्होंने कहा है कि ऐसे प्रतिष्ठान 31 अक्तूबर कर अपना लाइसेंस बनवा लें। तय तिथि के बाद ऐसे प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जाएगा। लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन है। लोग पूर्वी निगम के पोर्टल पर जाकर अपना लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं।