आगामी 29 मार्च को देश भर में होली का त्योहार मनाया जाएगा। इसके मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने सड़कों पर वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शराब पीकर वाहन चलाने, ओवर स्पीडिंग, लापरवाही से वाहन चलाने, जिग-जैग ड्राइविंग, खतरनाक ड्राइविंग, ट्रैफिक लाइट न मानने, दोपहिया वाहनों पर तीन लोगों के सवार होने, 18 से कम उम्र के बच्चों द्वारा वाहन चलाने, बिना हेलमेट के वाहन चलाने/सवारी करने, दोपहिया वाहनों पर स्टंट करने आदि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी व्यवस्था की है।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए प्रमुख चौराहों और संवेदनशील जगहों पर विशेष चेकिंग दल तैनात किए जाएंगे। शराब पीकर वाहन चलाने, लाल बत्ती को तोड़ने आदि पर रोक लगाने के लिए पीसीआर और स्थानीय पुलिस टीमों के साथ विशेष यातायात पुलिस चेकिंग टीमें दिल्ली भर में विभिन्न सड़कों और रणनीतिक स्थानों/चौराहों पर तैनात रहेंगी। ओवर स्पीडिंग की घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न संवेदनशील सड़कों पर रडार गन लगाए जाएंगे।
मालूम हो कि इस साल सरकार के आदेश के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में किसी भी मैदान, मंदिर, मार्केट या धार्मिक स्थलों जैसे सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होकर होली, शब-ए-बारात या नवरात्रि जैसे त्योहार मनाने को लेकर पाबंदी है।
प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर कानूनी सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक शराब पीकर वाहन चलाने, ट्रैफिन लाइट का पालन न करने, वाहन चलाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करने, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने. ओवर स्पीडिंग करने या बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस सीज कर कम से कम तीन महीने के लिए उसे निलंबित किया जा सकता है। वहीं किसी नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाए जाने पर वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसीलिए पुलिस ने सभी से यातायात नियमों का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की है।