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दिल्ली दंगा : शरजील इमाम ने अब अंतरिम जमानत मांगी

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नई दिल्ली। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली के जामिया इलाके में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने अब अंतरिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया है। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
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शरजील अंतरिम जमानत की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर आवेदन में सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही राजद्रोह मामले में दिए फैसले को आधार बनाया है। शीर्ष अदालत ने देश के विवादास्पद राजद्रोह कानून को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया है कि जब तक कानून की समीक्षा नहीं हो जाती तब तक देशद्रोह के आरोप लगाने वाली कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाए। शरजील इमाम ने वकील तनवीर अहमद मीर के माध्यम से नई याचिका दायर कर कहा है कि वह 2020 से हिरासत में हैं, हालांकि इलाहाबाद कोर्ट ने उन्हें पहले ही जमानत दे दी है।
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