अदालत ने दिल्ली दंगों के दौरान करावल नगर में रामलीला मैदान के अंदर एक व्यक्ति को कथित रूप से आग लगाने के मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ हत्या और आगजनी के आरोप तय कर दिए। अदालत ने कहा सभी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, पांच लोगों ने मोहम्मद अनवर को गोली मार दी और दिल्ली के करावल नगर इलाके में उनके घर के सामने रामलीला मैदान के अंदर आग लगा दी, क्योंकि वह एक अलग समुदाय से था। पुलिस ने कहा कि उसके पैर का केवल एक छोटा सा टुकड़ा ही बरामद किया जा सका है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव के समक्ष पेश सभी आरोपियों ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा उन्हें फर्जी मामले में फंसाया गया है। वे मुकदमे का सामना करेंगे। इसके बाद अदालत ने सभी के खिलाफ अभियोग तय करते हुए अभियोजन पक्ष को गवाहों को पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा सभी आरोपियों के कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) स्थान घटना की तारीख को मौके पर पाए गए हैं।
दिल्ली पुलिस के अनुसार दंगो के दौरान आरोपियों लखपत राजोरा, योगेश, ललित और कुलदीप ने मोहम्मद अनवर को गोली मार दी और करावल नगर इलाके में उनके घर के सामने रामलीला मैदान के अंदर आग लगाकर जला दिया। इस कारण वह अलग समुदाय से था। पुलिस ने कहा कि उसके पैर का केवल एक छोटा सा टुकड़ा ही बरामद किया जा सका है।