फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दिल्ली दंगा मामला: मां ने वापस ली ड्रग एडिक्ट बेटे की जमानत, कहा- वह मेरे नियंत्रण में नहीं

Tue, 21 Sep 2021 09:41 AM IST
प्राची प्रियम अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने आरोपी की मां को समझाने की कोशिश की ताकि आरोपी दीपक को सुधरने का मौका दिया जा सके, लेकिन वह अपने तर्क पर कायम रहीं और अपनी जमानत वापस लेने की मांग की।
 
विज्ञापन
दिल्ली दंगे की तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अदालत ने दिल्ली दंगों के मामले में एक आरोपी की जमानत रद्द कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल आरोपी की जमानत देने वाली उसकी मां ने कहा कि वह उसकी जमानत कायम नहीं रखना चाहती क्योंकि वह एक ड्रग एडिक्ट है और उसके नियंत्रण में नहीं है।

विज्ञापन


कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने आरोपी की मां को समझाने की कोशिश की ताकि आरोपी दीपक को सुधरने का मौका दिया जा सके, लेकिन वह अपने तर्क पर कायम रहीं और अपनी जमानत वापस लेने की मांग की।

अदालत ने कहा कि आरोपी को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए और वह उसकी मां ही कर सकती है। आरोपी की मां ने कहा कि उसका बेटा उसकी नहीं सुनता और वह उसकी जमानत को कायम नहीं रख सकती। अदालत ने सभी तथ्यों को देखने के बाद आरोपी को हिरासत में लेने का निर्देश देते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
विज्ञापन


वहीं अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि पूरी न्यायिक और पुलिस फाइल जर्जर हालत में है और दस्तावेज काफी फटे हुए हैं। अदालत ने गोकुल पुरी एसएचओ व जांच अधिकारी से पुलिस स्टेशन गोकुलपुरी और आईओ से कुछ सवाल पूछे, जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं था। 

अदालत ने कहा चूंकि विशेष लोक अभियोजक आज उपलब्ध नहीं है, इस संबंध में पूछताछ पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अदालत ने इस मुद्दे पर सुनवाई स्थगित कर दी।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें