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हाईकोर्ट ने कहा : आशा है केंद्र टीकाकरण कार्यक्रम जारी रखेगा, कोविड-19 टीकों की आपूर्ति करेगा

Thu, 11 Nov 2021 03:22 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

केंद्र सरकार के वकील अनुराग अहलूवालिया ने कहा कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में कोविड-19 के टीके लगा रहे हैं।
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दिल्ली उच्च न्यायालय - फोटो : ANI
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विस्तार
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दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि उसे उम्मीद है केंद्र सरकार अपनी नीति के अनुसार राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और कोविड-19 के खिलाफ टीकों की आपूर्ति जारी रखेगा।

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कम दरों पर कोविड टीकों की आपू्र्ति करने की एक याचिका की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष के केंद्र ने बताया कि वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त टीका उपलब्ध करा रहा है। 

केंद्र सरकार के वकील अनुराग अहलूवालिया ने कहा कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में कोविड-19 के टीके लगा रहे हैं। केंद्र का पक्ष सुनने के बाद पीठ ने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम का निगरानी कराने का कोई कारण नहीं है।  
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याचिकाकर्ता राकेश ने मई महीने में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि देश में कोविड-19 टीकों की कीमत बढ़ने से कई लोगों के लिए इसका मूल्य चुका पाना आसान नहीं है। पहले निजी अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत 250 रुपये थी, इसका भुगतान करना आसान था। लेकिन हैदराबाद की टीका निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने अब वैक्सीन की कीमत राज्यों के लिए 600 रुपया प्रति खुराक और निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपये प्रति खुराक तय की है। जो कि भारत में बहुत अधिक है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि कोविशील्ड टीका बनाने वाली पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्यों के लिए 400 रुपया प्रति खुराक और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपये प्रति खुराक कीमत तय की है।

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