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दिल्ली: गूची का लोगो इस्तेमाल कर रहा था व्यापारी, अदालत ने लगाई रोक, अब देना होगा जुर्माना

Sun, 05 Sep 2021 01:11 PM IST
प्राची प्रियम अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

इटली के फ्लोरेंस स्थित लक्जरी फैशन हाउस ने दिल्ली की शिप्रा ओवरसीज कंपनी पर उसके लोगो के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की कंपनी पर लोगो का इस्तेमाल करने को लेकर रोक लगा दी है।
 
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GUCCI - फोटो : इंस्टाग्राम@gucci
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विस्तार
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अदालत ने दिल्ली के एक कारोबारी को अपने उत्पादों पर अंतरराष्ट्रीय ब्रांड गूची के लोगो का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं अदालत ने उसे हर्जाने के तौर पर दो लाख रुपये और मुकदमा खर्च के लिए 1.66 लाख रुपये भरने का निर्देश दिया है।
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इटली के फ्लोरेंस स्थित लक्जरी फैशन हाउस ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि इम्तियाज शेख की कंपनी शिप्रा ओवरसीज मोजे आदि उत्पादों पर उसके ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में उसे उनके लोगो के इस्तेमाल करने से रोका जाए।

जिला न्यायाधीश भरत पराशर ने कहा कि गूची के इस दावे को नहीं मानने की कोई वजह नहीं है। कंपनी ने अपने उत्पादों से बहुत अच्छी साख और अलग पहचान बनाई है। अदालत ने 27 अगस्त के अपने आदेश में कहा कि दिल्ली स्थित कारोबारी के परिसर से लिए गए सभी उत्पादों को गूची को सौंपा जाए और नष्ट कर दिया जाए। अदालत ने कहा कि कंपनी को गूची को दो लाख रुपये की क्षतिपूर्ति और 1.66 लाख रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने होंगे।
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