दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार सभी आठ आरोपियों की जमानत याचिका मंगलवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे प्रदर्शनकारियों के मन में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के लिए भी कोई सम्मान नहीं है।
सीएम आवास पर उपद्रव मामले में गिरफ्तार सभी आठ आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश बताए गए थे लेकिन उनका कोई पालन नहीं किया। दिल्ली पुलिस के जवाब के अनुसार, सीएम आवास पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है।
द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान के मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारी धरने और नारेबाजी के बीच अचानक कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ते हुए बूम बैरियर तक पहुंच गए थे। आरोप है कि इन लोगों ने बूम बैरियर तोड़ डाला था।