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डीडीएमए का फरमान : कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सभी गतिविधियों पर पाबंदी 30 नवंबर तक

Tue, 16 Nov 2021 06:11 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली 

सार

आदेश के मुताबिक सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, त्योहारों पर समूहों में लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। 
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कोरोना का नया स्वरूप - फोटो : pixabay
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विस्तार
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कोरोना महामारी काल में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पहले की तरह सभी गतिविधियों पर पाबंदियां 30 नवंबर तक जारी रहेंगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक के बाद यह आदेश जारी कर दिया गया है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी और संक्रमण दर में गिरावट को देखते हुए प्राधिकरण ने सोमवार रात 12 बजे के बाद से आदेश को अगले 15 दिन के लिए प्रभावी कर दिया है।

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संक्रमण के लिहाज से हॉटस्पॉट (शिक्षण संस्थान, आईएसबीटी, मंडियां, साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग मॉल्स, रेस्तरां, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, थियेटर, मल्टीप्लेक्स) में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन के साथ कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों, पुलिस उपायुक्त को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर साप्ताहिक बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान सहित किसी भी गतिविधियों के लिए अधिकृत परिसर को बंद किया जा सकता है। कंटेेनमेंट जोन में केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही छूट रहेगी।

आदेश के मुताबिक सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, त्योहारों पर समूहों में लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी पहले की तरह जारी रहेंगी। शादियों, प्रदर्शनी, कांफ्रेंस और मीटिंग को छोड़ बैंक्वेट हॉल में दूसरी गतिविधियों का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। बसों, मेट्रो में 100 फीसदी सीटों पर सफर की इजाजत होगी लेकिन खड़े होकर सफर करने की यात्रियों की इजाजत नहीं होगी। अंतरराज्यीय बसों में भी इतनी ही क्षमता के साथ यात्रियों को सफर की इजाजत होगी।
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नियमों के तहत चलेंगी गतिविधियां

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