खान के बेटे के बयान और पीड़ितों की मेडिकल कंडीशन के आधार आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302(हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और 34 (समान इरादा रखना) के तहत केस दर्ज किया गया है।
दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक झुग्गी के किराए के लिए मालिक और किराएदार के बीच में झगड़ा इतना बढ़ा कि एक शख्स की जान चली गई जबकि उसकी पत्नी घायल है। इस मामले में झुग्गी मालिक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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जानकारी के अनुसार काले खान और उसकी पत्नी मयूरी (36) अपने बच्चों के साथ एक किराए की झुग्गी में रहते हैं। काले खान के बेटे के मुताबिक, गुरुवार की देर शाम झुग्गी मालिक मुरगन और किराएदार खान दंपती के बीच में किराए और बिजली बिल को लेकर तेज बहस हो गई।
खान के बेटे ने पुलिस को बताया कि मुरगन ने बहस के दौरान उसकी मां मयूरी को बाल पकड़कर घसीट दिया जिसके विरोध में मयूरी ने उसे थप्पड़ मार दिया। गुस्से में मुरगन वहां से चला गया और अपने साथ अरमुगम, साहिल और अजय को लेकर आया।
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पहले सर पर भारी वस्तु से किया प्रहार फिर खान के सीने में भोंक दिया चाकू
पूर्वी दिल्ली की डिप्टी कमिश्नर प्रियंका कश्यप ने बताया कि खान ने बेटे ने शिकायत में कहा है कि मुरगन ने उसके माता-पिता के सिर पर किसी भारी वस्तु से मारा और अरमुगम ने उसके पिता की छाती पर छुरा भोंक दिया। चारों आरोपियों ने उन सभी पर पत्थर भी बरसाए।
पड़ोसी घायलों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले गए जहां खान को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि मयूरी का इलाज चल रहा है। मुरगन, अमुरगम और अजय को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि साहिल फरार है। खान के बेटे के बयान और पीड़ितों की मेडिकल कंडीशन के आधार आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302(हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और 34 (समान इरादा रखना) के तहत केस दर्ज किया गया है।