फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दिल्ली: स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय सिंह की गिरफ्तारी पर रोक, जांच में शामिल होने का दिया निर्देश 

Sat, 12 Mar 2022 03:20 AM IST
सुशील कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

अजय सिंह द्वारा अपने खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह निर्देश जारी किया।
विज्ञापन
स्पाइस जेट - फोटो : social media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनीता गोयल ने स्पाइसजेट एयरलाइंस के प्रबंध निदेशक और प्रमोटर अजय सिंह को गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उन्हें धोखाधड़ी मामले की जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने जांच अधिकारी से 28 मार्च तक स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

विज्ञापन


अजय सिंह द्वारा अपने खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह निर्देश जारी किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, संजीव नंदा की पत्नी प्रीति नंदा की शिकायत पर अदालत के निर्देश पर हौजखास थाने में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अजय सिंह के खिलाफ चार और मामले दर्ज हैं, जो उनके आचरण को दर्शाते हैं। जांच महत्वपूर्ण चरण में है। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने कहा कि वह जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें