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Delhi: दिल्ली-एनसीआर में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जारी किया निर्देश

Wed, 08 Jun 2022 01:49 PM IST
प्राची प्रियम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

कोयले के इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर और आपूर्ति वाले क्षेत्रों में एक अक्तूबर से लागू होगा। ऐसे इलाके जहां पीएनजी सप्लाई अबतक उपलब्ध नहीं है वहां यह नियम एक जनवरी से लागू होगा।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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विस्तार
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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक जनवरी, 2023 से पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में औद्योगिक, घरेलू और अन्य विविध कामों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि, थर्मल पावर प्लांट्स में कम सल्फर वाले कोयले का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें प्रतिबंध से छूट दी गई है।
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तीन जून को जारी एक आदेश में कहा है कि कोयले के इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर और आपूर्ति वाले क्षेत्रों में एक अक्तूबर से लागू होगा। ऐसे इलाके जहां पीएनजी सप्लाई अबतक उपलब्ध नहीं है वहां यह नियम एक जनवरी से लागू होगा।
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पैनल ने कहा कि ईंधन के रूप में कोयले के उपयोग पर एक जनवरी, 2023 से पूरे एनसीआर में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
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